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सोनी धर्मशाला के दुकानदारों को अंतरिम राहत

- हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर नगर परिषद को दिया नोटिस
श्रीगंगानगर। सुखाडिय़ा मार्ग पर सोनी धर्मशाला के दुकानदारों को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। धर्मशाला की चार दुकानों को नगर परिषद ने एक मार्च को सीज कर दिया था। दुकानों को सीज करने का कारण नियम विरुद्ध निर्माण बताया गया। दुकानें सीज होने के बाद दुकानदार प्रदीप अग्रवाल, अभय जोशी, लालचन्द व सुरेश कुमार ने उच्च न्यायालय जोधपुर में राहत के लिए याचिका दायर की। इस याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नगरपरिषद को नोटिस जारी करते हुए दुकानें सीज किए जाने के कारणों का ब्यौरा 15 दिन में देने के आदेश दिए हैं। तब तक चारों दुकानों को सीजमुक्त करने के लिए कहा गया है।
नगर परिषद के आर्यवाहक आयुक्त मिलखराज चुघ ने बताया कि सोनी धर्मशाला की सीज की गई दुकानों के मामले में उच्च न्यायालय से नोटिस जारी होने की जानकारी मिली है। नोटिसों का विधिक अध्ययन करवाया जा रहा है। इसमें अभी स्टे का जिक्र नहीं है। नगरपरिषद को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मिला है। तब तक दुकानें सीजमुक्त की जा सकती हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय में सुनवाई निर्धारित होगी।
विदित रहे कि 18 दिसम्बर 2018 को भी नगरपरिषद ने सोनी धर्मशाला की दुकानें सीज कर दी थी। इन पर स्वायत्त शासन विभाग ने निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए स्टे दिया था। याचिका खारिज होने के बाद एक मार्च को दुकाने पुन: सीज की गई थीं।


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