अब शराब की बोतल देगी पियक्कड़ों को चेतावनी
- बोतलों पर 'शराब पीकर वाहन न चलाएंÓ लिखना हुआ जरूरी
श्रीगंगानगर। वाहन चालक के नशे में होने के कारण होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब शराब की बोतलों पर 'शराब पीकर वाहन न चलाएंÓ लिखा होगा। हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी शराब की बोतलों पर भी बड़े अक्षरों में 'डोंट ड्रिंक एंड ड्राइवÓ लिखा मिलेगा। एक अप्रैल से यह लिखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर शराब बनाने वाली कंपनी एफएसएसएआई के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्पादकों को व्हिस्की, रम, वोदका, बीयर, देसी सहित सभी तरह की शराब की बोतलों और पैकिंग पर यह इबारत अंकित करनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यह गाइड लाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य चेतावनी बड़े शब्दों में अंकित करनी होगी। ऐसी ही चेतावनी कुछ साल पहले तंबाकू और सिगरेट के पैकेट पर छापने का आदेश दिया गया था। इसी तर्ज पर शराब की बोतलों पर भी चेतावनी दर्ज की जाएगी। इस चेतावनी से शराब की लत में कमी आएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान समेत सभी प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस बारे में हिदायत दी है। अभी तक इस बारे में कोई कानून नहीं था। अब इसे एफएसएसए एक्ट में जोड़ा गया है। सरकार चाहे तो इसे स्थानीय भाषा में भी लिखवा सकती है। अगर चेतावनी स्थानीय भाषा में लिखी होगी तो अंग्रेजी में लिखना जरूरी नहीं है। अब शराब की बोतल पर चेतावनी प्रदर्शित करने के लिए आकार निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एक्ट में इसकी निगरानी और जुर्माने के अधिकार नामित अधिकारी को मिल जाएंगे, जिसे नए वित्त वर्ष से प्रभावी किया जाएगा।
श्रीगंगानगर। वाहन चालक के नशे में होने के कारण होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब शराब की बोतलों पर 'शराब पीकर वाहन न चलाएंÓ लिखा होगा। हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी शराब की बोतलों पर भी बड़े अक्षरों में 'डोंट ड्रिंक एंड ड्राइवÓ लिखा मिलेगा। एक अप्रैल से यह लिखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर शराब बनाने वाली कंपनी एफएसएसएआई के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्पादकों को व्हिस्की, रम, वोदका, बीयर, देसी सहित सभी तरह की शराब की बोतलों और पैकिंग पर यह इबारत अंकित करनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यह गाइड लाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य चेतावनी बड़े शब्दों में अंकित करनी होगी। ऐसी ही चेतावनी कुछ साल पहले तंबाकू और सिगरेट के पैकेट पर छापने का आदेश दिया गया था। इसी तर्ज पर शराब की बोतलों पर भी चेतावनी दर्ज की जाएगी। इस चेतावनी से शराब की लत में कमी आएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान समेत सभी प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस बारे में हिदायत दी है। अभी तक इस बारे में कोई कानून नहीं था। अब इसे एफएसएसए एक्ट में जोड़ा गया है। सरकार चाहे तो इसे स्थानीय भाषा में भी लिखवा सकती है। अगर चेतावनी स्थानीय भाषा में लिखी होगी तो अंग्रेजी में लिखना जरूरी नहीं है। अब शराब की बोतल पर चेतावनी प्रदर्शित करने के लिए आकार निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एक्ट में इसकी निगरानी और जुर्माने के अधिकार नामित अधिकारी को मिल जाएंगे, जिसे नए वित्त वर्ष से प्रभावी किया जाएगा।
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