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शादी में कितने गेस्ट, दिल्ली में आ रही नई पॉलिसी

नई दिल्ली। दिल्लीवालों के लिए जल्द ही शादी से जुड़े नए नियम आ सकते हैं। शादी के लिए दिल्ली के किसी फॉर्महाउस, मोटल या होटल में शादी समारोह के लिए आप कितने मेहमानों को बुला सकते हैं इसका फैसला वेन्यू के फ्लोर एरिया और इसकी पार्किंग क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
फ्लोर एरिया को 1.5 स्क्वायर मीटर से विभाजित किया जाएगा और वेन्यू पर पार्क होने वाली कारों की संख्या को 4 से गुणा किया जाएगा। जो भी आंकड़ा कम रहेगा, उतनी ही अधिकतम संख्या में आप मेहमानों को शादी में बुला सकेंगे।
उदाहरण के लिए अगर किसी शादी वेन्यू का एरिया 600 स्क्वायर मीटर (600/1.5 = 400) है तो वहां 400 लोगों की अनुमति मिलेगी। वहीं अगर पार्किंग क्षमता 100 कारों (100&4 = 800) की है तो 800 लोगों का इंतजाम इस वेडिंग वेन्यू में हो सकता है।
दिल्ली सरकार द्वारा मेहमानों की संख्या को निर्धारित करने और खाना व पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एक नई ड्रॉफ्ट पॉलिसी में इन नियमों को बताया गया है।
वेन्यू के बाहर वेडिंग की रस्में, बैंड और बारात व घोड़ागाड़ी की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ज्यादा या बचा हुआ खाना गरीबों में बांटा जाएगा। वेन्यू के बाहर सड़कों पर कार पार्क करने की अनुमति भी नहीं होगी।


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