पत्नी के बैंक खाते की गलती आप पर पड़ सकती है भारी
नई दिल्ली। आपकी पत्नी के नाम पर बैंक अकाउंट है और पत्नी वर्किंग नहीं हैं तो आप उस अकाउंट में जमा रकम को इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अगर आप यह अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इंकम टैक्स विभाग इनकम छिपाने के मामले में आप पर एक्शन ले सकता है। 31 मार्च इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपको स्क्रूटनी और पेनल्टी का सामाना करना पड़ सकता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न में अपने सभी बैंक अकाउंट के साथ वाइफ के नाम पर चल रहा बैंक अकाउंट भी डिक्लेयर करना होगा। सीए अतुल गर्ग ने màæ neyhaskar.com को बताया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी वाइफ से या आपसे अकाउंट में जमा रकम का सोर्स पूछ सकता है। अगर आप अपनी वाइफ के नाम चल रहा बैंक अकाउंट ढ्ढञ्जक्र में डिक्लेयर नहीं करते हैं और इनकम टैक्स विभाग आपकी वाइफ के अकाउंट को ट्रैक कर लेता है तो अकाउंट में जमा रकम के आधार पर आप पर इनकम छिपाने का मामला बन सकता है। ऐसे में आपको इस रकम पर टैक्स के साथ 200 फीसदी तक पेनल्टी देनी पड़ेगी।
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