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आवेदन के साथ अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट नहीं लगेगा : आबकारी अधिकारी

- आबकारी विभाग ने जारी की नीति
श्रीगंगानगर। जिला आबकारी अधिकारी अमननाथ अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2019-20 के बंदोबस्त के लिए आबकारी विभाग ने अपनी नीति जारी कर दी है। इस वर्ष पूर्व की भांति देसी मदिरा एवं अंग्रेजी शराब व बीयर की दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से ही किया जाएगा। आबकारी विभाग में आयोजित प्रेस काँफ्रेंस में श्री अग्रवाल के साथ सहायक आबकारी अधिकारी भूपेन्द्र सिंह व अन्य सीआई उपस्थित थे। इस मौके पर श्री अग्रवाल ने कहा कि आबकारी नीति में शराब की दुकानों के इच्छुक लोगों के लिए बिंदु निर्धारित किए गए हैं। जिनके चलते इस वर्ष काफी आवेदन आने की आशा है।
उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ अरनेस्ट मनी का ड्राफ्ट नहीं लगाना होगा। इसके अलावा वर्ष 2019-20 में गत वर्ष से जितनी ही देसी मदिरा का उठाव व विक्रय करना होगा। ऐसा संभवत: पहली बार हो रहा है। इस वर्ष शराब की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा देसी मदिरा की दुकान पर देसी के साथ-साथ कुछ खास किस्म की अंग्रेजी शराब का भी विक्रय कर सकेंगे। इसी तरह आवेदन पत्र का सरलीकरण किया गया है। कोई भी साधारण रूप से पढ़ा-लिखा व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन/नेट बैंकिंग आदि से जमा करवाया जा सकता है। इसके लिए 28 हजार रु. शुल्क निर्धारित किया हुआ है। 26 फरवरी तक आवेदन जमा करवाए जा सकते हैं।


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