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कारोबारी मकसद के लिए लोन पर रोक नहीं: सरकार

नई दिल्ली। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीमों पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को जारी किया गया अध्यादेश किसी भी इकाई को अपने कारोबार के लिए किसी से पैसा लेने या किसी व्यक्ति के आपात स्थिति में अपने रिश्तेदारों से उधार लेने पर रोक नहीं लगाता है। इसी तरह बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2019 एसएमई को कारोबार के लिए उधार लेने से नहीं रोकता है। सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया है। अध्यादेश के सेक्शन 2(4) का हवाला देकर वित्त मंत्रालय ने कहा, 'कारोबार के दौरान या उसके लिए पैसा लेने पर कोई रोक नहीं है।

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