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जिलेभर के लोगों को श्रम विभाग देगा नोटिस

- गीतांजलि-रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी सहित शहर की प्रमुख कॉलोनियों के लोगों को दिये जा चुके हैं नोटिस
श्रीगंगानगर। श्रम विभाग 30 अप्रेल के बाद जिलेभर के लोगों को नोटिस थमा देगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सर्वप्रथम शहरी क्षेत्र के लोगों को नोटिस दिये गये हैं। इनमें पोश कॉलोनियों में रहने वाले उन मकान मालिकों को नोटिस जारी किये गये हैं, जिन्होंने 2009 के बाद निर्माण किया है।
इस तरह पूरे शहर में वसूली के ये नोटिस जारी होने वाले हैं। श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि आज 35 नोटिस और जारी किये गये। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ रेाड स्थित गीतांजलि कॉलोनी, रिद्धि सिद्धि, होमलैंड सिटी, आनंद विहार, पूजा कॉलोनी, सीजीआर कॉलोनी, जवाहरनगर क्षेत्र, एल ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक सहित सभी पोश कॉलोनियां, पुरानी आबादी, सभी हॉस्पीटल, शिक्षण संस्थाओं को भी नोटिस जारी किये जा रहे हैं।
लहरी ने बताया कि 2009 के बाद जिस किसी भी कॉलोनी, चाहे वो शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में, निर्माण करने वाले संचालक को नोटिस दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। इस वजह से कार्य धीमी गति से चल रहा है, लेकिन 30 अप्रेल तक लगभग नोटिस जारी हो जायेंगे। जो व्यक्ति उपकर जमा नहीं करवायेंगे, उन पर जुर्माने की कार्यवाही भी की जायेगी।
उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही केवल श्रीगंगानगर जिले में ही नहीं, अपितु पूरे राजस्थान में की जा रही है। जयपुर मेें अब तक 120 करोड़ रुपये का उपकर वसूल जा चुका है। इसके अलावा कोटा में 10 करोड़़ तथा अलवर व अन्य जिलों में उपकर वसूलने की कार्यवाही चल रही है।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग की उपकर वसूलने को लेकर एक कमेटी बनी हुई है, जो एक्ट के अनुसार यह निर्धारित करती है कि कितना उपकर वसूला जाना चाहिए। दस अप्रेल के बाद जो कोई भी व्यक्ति अपने भूखण्ड में भवन का निर्माण करता है,तो उसे श्रम विभाग को यह लिखकर देना होगा कि वह निर्माण कार्य कर रहा है, जिसमें इतने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इस सम्बंध में मकान मालिक को श्रम विभाग में आकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर भी कार्यवाही की जायेगी। इसमें श्रम विभाग कोर्ट मेें भी जायेगा और एक्ट के अनुसार सजा का भी प्रावधान है।
लहरी ने कहा कि व्यवसायिक क्षेत्र में मरम्मत आदि करने पर भी उपकर लगाने का प्रावधान है। किसी एक भी कॉलोनी या मकान को नहीं छोड़ा जायेगा। नियमानुसार प्राथमिकता से नोटिस जारी किये जा रहे हैं।


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