बकाया मजदूरी देने के लिए कुर्क की सीएमएचओ की जीप
- नाजिर ने की न्यायालय के आदेश की पालना में की कार्रवाई
श्रीगंगानगर। श्रमिक को बकाया मजदूरी का भुगतान देने के लिए मंगलवार को गंगानगर सीएमएचओ की जीप कुर्क करनेे की कार्रवाई की गई। सैशन कोर्ट के नाजिर ने न्यायालय के आदेश की पालना में कुर्की कार्रवाई को अंजाम दिया।
प्रकरण के अनुसार पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 17 निवासी ओमप्रकाश पुत्र लेखराज नायक ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवादी के अनुसार उसने 19 जून 1984 से 1 नवंबर 1986 तक दैनिक मजूदरी पर श्रमिक के रुप में काम किया। इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय ने बिना कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इसके खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया। न्यायालय ने 31 जनवरी 2012 को परिवादी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानते हुए उसके 20 अक्टूबर 1986 से अब तक बकाया वेतन, अन्य परिलाभ व साढ़े सात प्रतिशत ब्याज सहित 23 लाख 27 हजार 639 रुपए चुकाने के आदेश सीएमएचओ को दिए। यह राशि देने की बजाय विभाग ने हाइकोर्ट में याचिका लगा दी, जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पर परिवादी ने न्यायालय में इजराय पेश की। इस पर लेबर कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 और 17 जनवरी को सीएमएचओ ऑफिस के सरकारी सामान को कुर्क करने के आदेश दिए। इस आदेश की पालना नहीं हुई तो सैशन कोर्ट ने सीएमएचओ की जीप, कुर्सी, टेबल, पंखे, सोफासैट, अलमारी और एसी कुर्क करने के लिए कहा। सैशन कोर्ट के नाजिर अनिल गोदारा ने न्यायालय के आदेश की पालना में मंगलवार को कुर्की कार्रवाई को अंजाम दिया।
श्रीगंगानगर। श्रमिक को बकाया मजदूरी का भुगतान देने के लिए मंगलवार को गंगानगर सीएमएचओ की जीप कुर्क करनेे की कार्रवाई की गई। सैशन कोर्ट के नाजिर ने न्यायालय के आदेश की पालना में कुर्की कार्रवाई को अंजाम दिया।
प्रकरण के अनुसार पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 17 निवासी ओमप्रकाश पुत्र लेखराज नायक ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवादी के अनुसार उसने 19 जून 1984 से 1 नवंबर 1986 तक दैनिक मजूदरी पर श्रमिक के रुप में काम किया। इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय ने बिना कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इसके खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया। न्यायालय ने 31 जनवरी 2012 को परिवादी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानते हुए उसके 20 अक्टूबर 1986 से अब तक बकाया वेतन, अन्य परिलाभ व साढ़े सात प्रतिशत ब्याज सहित 23 लाख 27 हजार 639 रुपए चुकाने के आदेश सीएमएचओ को दिए। यह राशि देने की बजाय विभाग ने हाइकोर्ट में याचिका लगा दी, जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पर परिवादी ने न्यायालय में इजराय पेश की। इस पर लेबर कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 और 17 जनवरी को सीएमएचओ ऑफिस के सरकारी सामान को कुर्क करने के आदेश दिए। इस आदेश की पालना नहीं हुई तो सैशन कोर्ट ने सीएमएचओ की जीप, कुर्सी, टेबल, पंखे, सोफासैट, अलमारी और एसी कुर्क करने के लिए कहा। सैशन कोर्ट के नाजिर अनिल गोदारा ने न्यायालय के आदेश की पालना में मंगलवार को कुर्की कार्रवाई को अंजाम दिया।

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