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दहेज प्रकरण में आरोपी को कारावास की सजा

- न्यायालय ने आर्थिक जुर्माने से भी किया दंडित
श्रीगंगानगर। दहेज प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को जुर्माने की सजा से भी दंडित किया गया है। प्रकरण के अनुसार आशा पुत्री हरनाम सिंह निवासी एसएसबी रोड ने 2 मई 2016 को महिला पुलिस थाना में रिपोर्ट देकर अपने पति रिंकू पुत्र सहदेव ओड राजपूत के खिलाफ मारपीट व दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया। परिवादिया ने बताया कि रिंकू से उसकी शादी 13-14 वर्ष पहले हुई थी। नशा करने का आदी रिंकू दहेज की मांग को लेकर उसे तंग-परेशान करता। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट (संख्या-1) रेणु सिंगला ने रिंकू को धारा 498ए में 6 माह के कठोर कारावास, 5000 रुपए के जुर्माने और धारा 323 में 1 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई।


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