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स्वाइन फ्लू से घबराई राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा

- 'सीÓ श्रेणी के रोगियों की नियमानुसार जांच-उपचार करने के आदेश
श्रीगंगानगर। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से लगातार हो रही मौतों और भरसक प्रयासों के बावजूद इस पर नियंत्रण न होने की वजह से सरकार और स्वास्थ्य महकमा घबरा गया है। इसी वजह से राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 'सीÓ श्रेणी के रोगियों की जांच-उपचार करने के आदेश दिए हैं।
इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय की ओर से बीती 18 फरवरी को प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है। इस पत्र के अनुसार राज्य में मौसमी बीमारियों के लिए डिजीज नोटिफिकेशन एक्ट नंबर एफ9(58)एमएंडएच/2/09पीटी-जयपुर/28/05/2018 लागू किया जा चुका है। उक्त एक्ट के अनुसार संभावित स्वाइन फ्लू रोगियों की जांच भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 'सीÓ श्रेणी के रोगियों की ही की जानी है, लेकिन यह देखा गया है कि राजकीय व निजी चिकित्सालयों द्वारा ओपीडी में आने वाले 'अÓ व 'बÓ श्रेणी के रोगियों की स्वाइन फ्लू जांच की जा रही है। यह उक्त एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे भविष्य में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार ही स्वाइन फ्लू रोगियों की जांच व उपचाार कराया जाना सुनिश्चित करें।
इस आदेश का सीधा सा मतलब ये है कि बिना भर्ती हुए रोगियों की स्वाइन फ्लू जांच नहीं की जाएगी। इस आदेश की पालना में गंगानगर जिला राजकीय चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू के संभावित रोगियों को भर्ती कर जांच-उपचार किया जा रहा है। पीएमओ डॉ. पवन सैनी ने बताया कि पूर्व में भी रोगियों को भर्ती करने के बाद सैम्पलिंग की जा रही थी। जांच रिपोर्ट नेगीटिव आने पर रोगियों को छुट्टी दे रहे हैं।


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