ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा पट्टा भूखंड आवंटन अभियान
शुरुआत 23 से, सरकार ने जारी किए आदेश
श्रीगंगानगर (एसबीटी)। राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टा व भूखंड आवंटन का एक विशेष अभियान 23 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। अभियान के दौरान पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे एवं भूखंड आवंटित किए जाएंगे। यह अभियान 23 एवं 24 फरवरी को शुरू होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम सभाओं में शुरू होगा। इस अभियान में कई तरह की छूट और नियमों में शिथिलता दिए जाने की संभावना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर इस अभियान के लिए किसी अधिकारी/कार्मिक को प्रभारी लगाया जाएगा। ग्राम पंचायतों के पास वर्तमान में पट्टा/भूखंड आवंटन से सम्बंधित ऐसे लम्बित प्रकरण जिनमें सम्बंधित पात्र व्यक्तियों को मात्र पट्टा दिया जाना लम्बित है। ऐसे समस्त पात्र व्यक्तियों को ग्राम सभाओं के दौरान पट्टे दिए जाएंगे। अभियान में पट्टे एवं भूखंड आवंटन के लिए नए आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। इसलिए ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 137 में निर्धारित स्थावर सम्पत्तियों के रजिस्टर में पंचायत की स्थावर सम्पत्तियों का इन्द्राज किए जाने का प्रावधान है। राजस्व अभियान या प्रशासन गांवों के संग अभियान या भूमि के विक्रय और पट्टा वितरण के लिए सरकार के आदेश द्वारा आयोजित किसी अन्य अभियान के समय आक्षेपों की आक्षेप आमंत्रण की अवधि एक माह के स्थान पर सात दिवस की होगी। अभियान के दौरान सात दिवस का आक्षेप नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियम 146 के अनुसार मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी 25 फरवरी को निरीक्षण करेगी। एक मार्च को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक होगी। इसके अलावा 11 मार्च को प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर कार्यवाही की जाएगी।
श्रीगंगानगर (एसबीटी)। राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टा व भूखंड आवंटन का एक विशेष अभियान 23 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। अभियान के दौरान पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे एवं भूखंड आवंटित किए जाएंगे। यह अभियान 23 एवं 24 फरवरी को शुरू होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम सभाओं में शुरू होगा। इस अभियान में कई तरह की छूट और नियमों में शिथिलता दिए जाने की संभावना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर इस अभियान के लिए किसी अधिकारी/कार्मिक को प्रभारी लगाया जाएगा। ग्राम पंचायतों के पास वर्तमान में पट्टा/भूखंड आवंटन से सम्बंधित ऐसे लम्बित प्रकरण जिनमें सम्बंधित पात्र व्यक्तियों को मात्र पट्टा दिया जाना लम्बित है। ऐसे समस्त पात्र व्यक्तियों को ग्राम सभाओं के दौरान पट्टे दिए जाएंगे। अभियान में पट्टे एवं भूखंड आवंटन के लिए नए आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। इसलिए ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 137 में निर्धारित स्थावर सम्पत्तियों के रजिस्टर में पंचायत की स्थावर सम्पत्तियों का इन्द्राज किए जाने का प्रावधान है। राजस्व अभियान या प्रशासन गांवों के संग अभियान या भूमि के विक्रय और पट्टा वितरण के लिए सरकार के आदेश द्वारा आयोजित किसी अन्य अभियान के समय आक्षेपों की आक्षेप आमंत्रण की अवधि एक माह के स्थान पर सात दिवस की होगी। अभियान के दौरान सात दिवस का आक्षेप नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियम 146 के अनुसार मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी 25 फरवरी को निरीक्षण करेगी। एक मार्च को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक होगी। इसके अलावा 11 मार्च को प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर कार्यवाही की जाएगी।

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