शराब ठेकों के लिए आवेदन करना आसान
आवेदन शुल्क के साथ अन्य राशि जमा करवाने की जरूरत नहीं
श्रीगंगनगर। आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में देसी व अंगे्रजी मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिा बेहद आसान हो गई है। इच्छुक व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार आवेदन शुल्क के साथ अन्य राशि जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में आयुक्त आबकारी विभाग जयपुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए।
वीसी में आयुक्त ने जिले में शराब की दुकानों के लिए अधिक से अधिक आवेदन भरवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहाकि देसी व अंगे्रजी शराब की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 28 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। इसके साथ अन्य शुल्क जमा करवाने की जरूरत नहीं है।
जिला आबकारी अधिकारी अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि देशी व अंग्रेजी दुकानों के आनलाइन आवेदन 26 फरवरी तक जमा होंगे। इसके बाद 28 फरवरी तक कार्यालय में फार्म जमा करवाए जा सकते हैं। 5 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी।
आबकारी सीआई मांगीलाल बिश्रोई ने बताया कि आवेदन शुल्क के अलावा आवेदन के समय कोई राशि जमा नहीं करानी होगी। देशी की दुकानों में गारन्टी में गत वर्ष की तुलना से कमी की गई है।
इपीए 15 प्रतिशत बढऩे व आबकारी शुल्क 20 रूपये प्रति एलपीएल बढऩे से 2 लाख की गारन्टी पर औसतन एक पेटी शराब गारन्टी घटी है। यदि कोई दुकान की गारन्टी 20 लाख है तो उसकी 10 पेटी गारन्टी घटी है। शहरों में देशी दुकान पर अंग्रेजी शराब बेचने की सुविधा (प्रथम दो ड्यूटी स्लेब में केवल)। शहर में देशी दुकान पर अंग्रेजी शराब (इपीए का 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक) बेचने पर गारन्टी में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। घर बैठकर आवेदन करने की सुविधा दी गई है। यहां तक कि एटीएम कार्ड से आवेदन शुल्क भुगतान की सुविधा भी दी जा रही है। विभागीय वैबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
श्रीगंगनगर। आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में देसी व अंगे्रजी मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिा बेहद आसान हो गई है। इच्छुक व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार आवेदन शुल्क के साथ अन्य राशि जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में आयुक्त आबकारी विभाग जयपुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए।
वीसी में आयुक्त ने जिले में शराब की दुकानों के लिए अधिक से अधिक आवेदन भरवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहाकि देसी व अंगे्रजी शराब की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 28 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। इसके साथ अन्य शुल्क जमा करवाने की जरूरत नहीं है।
जिला आबकारी अधिकारी अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि देशी व अंग्रेजी दुकानों के आनलाइन आवेदन 26 फरवरी तक जमा होंगे। इसके बाद 28 फरवरी तक कार्यालय में फार्म जमा करवाए जा सकते हैं। 5 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी।
आबकारी सीआई मांगीलाल बिश्रोई ने बताया कि आवेदन शुल्क के अलावा आवेदन के समय कोई राशि जमा नहीं करानी होगी। देशी की दुकानों में गारन्टी में गत वर्ष की तुलना से कमी की गई है।
इपीए 15 प्रतिशत बढऩे व आबकारी शुल्क 20 रूपये प्रति एलपीएल बढऩे से 2 लाख की गारन्टी पर औसतन एक पेटी शराब गारन्टी घटी है। यदि कोई दुकान की गारन्टी 20 लाख है तो उसकी 10 पेटी गारन्टी घटी है। शहरों में देशी दुकान पर अंग्रेजी शराब बेचने की सुविधा (प्रथम दो ड्यूटी स्लेब में केवल)। शहर में देशी दुकान पर अंग्रेजी शराब (इपीए का 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक) बेचने पर गारन्टी में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। घर बैठकर आवेदन करने की सुविधा दी गई है। यहां तक कि एटीएम कार्ड से आवेदन शुल्क भुगतान की सुविधा भी दी जा रही है। विभागीय वैबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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