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26 हजार शिक्षकों की भर्ती का मार्ग खुला

- हाइकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कीं
जयपुर/ श्रीगंगानगर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम लेवल शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। हाईकोर्ट ने इस संबंध मे दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। प्रथम लेवल पर करीबन 26 हजार पदों पर भर्ती होनी है।
राजस्थान हाईकोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रथम लेवल के लिए करीबन 26 हजार पदों की भर्ती को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि आरटेट 2016 और 2017 के पेपर्स का समानीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि सभी पेपर अलग अलग हुए थे।
इसी के साथ कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेकर भी आपत्ति जाहिर की थी। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को जस्टिस मोहम्मेद रफीक की बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दी। इसी के साथ माना जा रहा है कि भर्ती की रास्ता अब साफ हो गया है।
इस भर्ती का परिणाम 7 जुलाई 2017 को आया था। 5952 को सफल घोषित किया गया था। इनको नियुक्ति आदेश दिए गए, लेकिन 1325 अभ्यर्थियों ने पदभार नहीं संभाला। इस पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आरक्षित सूची से 917 अभ्यर्थियों को 16 जुलाई 2018 को पिक-अप किया गया। 11 सितम्बर 18 को इन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच भी हो गई, लेकिन इसी बीच चुनाव घोषित हो गए और यह भर्ती अटक गई।


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