सीओए ने कोर्ट से कहा, राहुल और पांड्या मामले में हो लोकपाल की नियुक्ति
नई दिल्ली। प्रशासकों की समिति (सीओए) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि महिलाओं के खिलाफ असंवेदनशील बयानबाजी को लेकर विवाद में फंसे निलंबित क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की सजा तय करने को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एसए बोबडे और एएम सप्रे की पीठ ने कहा कि बीसीसीआई मामले में जितने भी अंतरिम आवेदन दायर किए गए हैं, उनकी सुनवाई अगले सप्ताह करेंगे जब वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा मामले में न्यायमित्र के रूप में पद संभाल लेंगे। राहुल और पांड्या ने काफी विद करण में महिला विरोधी बयानबाजी करते हुए कहा था कि उनके कई महिलाओं से संबंध हैं और उनके माता पिता को इस पर ऐतराज नहीं है। उन्हें जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है।

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