शराब ठेकों पर पुरानी रेट लिस्ट नहीं चलेगी, नई लगानी होगी
- नियमों की पालना करवायेंगे: सीआई
श्रीगंगानगर। लाइसेंस शुदा शराब ठेकों पर शराब की रेट लिस्ट पुरानी नहीं चलेगी। ठेकेदारों को नई सूची चस्पा करनी होगी। यह सूची ग्राहकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
आबकारी विभाग के पुलिस निरीक्षक मांगीलाल बिश्रोई ने बताया कि रविवार को बोगस ग्राहक भेज कर गोल बाजार के एक ठेका पर निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूलने का मामला पकड़ा था। इस पर दस हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अन्य चार ठेकों पर भी नियमों की पालना नहीं करने का मामला पकड़ में आया है। कई दुकानों पर शराब मूल्य की पुरानी सूची लगी हुई थी। इन ठेकेदारों को नई सूची लगाने के निर्देश दिए गये हैं।
उन्होंने बताया कि शराब ठेकेदारों को निर्धारित मूल्य से अधिक रकम नहीं लेने के लिए पाबंद किया गया है। अगर कोई भी दुकानदार अधिक दाम वसूलता है कि ठेकेदार के खिलाफ विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
पहली बार ओवर रेट का मामला पकड़े जाने पर लाइसेंसशुदा दुकान पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद जुर्माने की राशि लगातार बढ़ती जाती है।
श्रीगंगानगर। लाइसेंस शुदा शराब ठेकों पर शराब की रेट लिस्ट पुरानी नहीं चलेगी। ठेकेदारों को नई सूची चस्पा करनी होगी। यह सूची ग्राहकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
आबकारी विभाग के पुलिस निरीक्षक मांगीलाल बिश्रोई ने बताया कि रविवार को बोगस ग्राहक भेज कर गोल बाजार के एक ठेका पर निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूलने का मामला पकड़ा था। इस पर दस हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अन्य चार ठेकों पर भी नियमों की पालना नहीं करने का मामला पकड़ में आया है। कई दुकानों पर शराब मूल्य की पुरानी सूची लगी हुई थी। इन ठेकेदारों को नई सूची लगाने के निर्देश दिए गये हैं।
उन्होंने बताया कि शराब ठेकेदारों को निर्धारित मूल्य से अधिक रकम नहीं लेने के लिए पाबंद किया गया है। अगर कोई भी दुकानदार अधिक दाम वसूलता है कि ठेकेदार के खिलाफ विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
पहली बार ओवर रेट का मामला पकड़े जाने पर लाइसेंसशुदा दुकान पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद जुर्माने की राशि लगातार बढ़ती जाती है।
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