
नई दिल्ली। एफएमसीजी, फार्मास्युटिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा फूड और रिटेल चेंस की तरफ से एक के साथ एक फ्री, फ्री सैंपल और ज्यादा क्वॉन्टिटी, दाम वही जैसे मार्केटिंग के तरीके अब ज्यादा समय तक टैक्सेबल नहीं रहेंगे। इन सेक्टर की कंपनियों की तरफ से ऑफर की जानेवाली फ्रीबीज पिछले साल गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (त्रस्ञ्ज) लागू होने पर टैक्सेबल हो गई थीं और उस वजह से टैक्स अथॉरिटीज ने कंपनियों को नोटिस भेज दिया था। जीएसटी से जुड़े मामलों में फैसले लेनेवाली शीर्ष संस्था जीएसटी काउंसिल के तहत आनेवाले अफसरों के पैनल ने फ्रीबीज से जीएसटी हटाने की सिफारिश की है।
No comments