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टैक्स विवाद मामले में तेंडुलकर को राहत

मुंबई। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की मुंबई बेंच ने टैक्स विवाद के एक मामले में पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर के पक्ष में अपना फैसला दिया है। आईटीएटी ने 2012-13 वित्त वर्ष के दौरान पुणे में सचिन के एक फ्लैट से होने वाली आय को 'शून्यÓ माना है जिसके लिए अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। आईटीएटी ने सचिन के पुणे में एक फ्लैट से 1.3 लाख की अनुमानित आय को नहीं लेने का फैसला किया है। पूर्व राज्यसभा सांसद सचिन ने कहा था कि उन्हें इस फ्लैट से 2012-13 में कोई कमाई नहीं हुई क्योंकि वह कोई किराएदार ढूंढऩे में कामयाब नहीं हो पाए थे। आईटीएटी ने गत सप्ताह अपने ऑर्डर में कहा था कि तेंडुलकर ने उस वित्त वर्ष के दौरान 61.23 करोड़ की कुल कमाई की।

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