
नई दिल्ली। मरीजों को अस्पतालों की लूट से बचाने वाले दिल्ली सरकार के प्रस्तावित कानून की धार कमजोर हो सकती है। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार निजी अस्पतालों के दबाव में प्रस्तावित ड्राफ्ट के कठोर नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्तावित बदलावों के तहत मुनाफा तय करने का नया फॉर्मूला होगा। बता दें कि पहले अधिकतम 50 फीसदी तक मुनाफे की शर्त थी। नए फॉर्मूले के तहत सर्जरी पर अधिकतम 50 फीसदी फीस वसूलने की शर्त हटेगी। इसके साथ ही हाई रिस्क पैकेज की शर्त खत्म की जाएगी या आसान बनाई जाएगी। 6 घंटे में मौत पर बिल में 50 फीसदी छूट की शर्त भी बदलेगी। इसके अलावा इमरजेंसी में प्राइज कंट्रोल से अलग दवा देने के लिए परिजनों की मंजूरी की शर्त भी हट सकती है।
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