
नई दिल्ली। कारोबारियों को आयकर विभाग से बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने मार्च 2019 तक कारोबारियों के रिपोर्टिंग नियमों को लेकर नरमी बरतने का फैसला किया है। अब कारोबारियों को ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी और जीएएआर के साथ कई और जानकारियां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक कारोबारियों को ऑडिट रिपोर्ट के साथ फॉर्म 3सीडी में ये सभी जानकारियां देना जरूरी था। आयकर विभाग ने नए नियम 20 अगस्त से लागू करने का फैसला किया था। इन नियमों की वजह से कारोबारियों को रिटर्न भरना मुश्किल हो रहा था।
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