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आरबीआई ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, सर्विस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के फॉरेक्स नियमों में ढील

भारतीय रिजर्व बैंक ने सेवा निर्यात और आयात से जुड़े विदेशी मुद्रा नियमों में ढील दी है। संशोधित नियम एक अक्टूबर 2026 से लागू माने जाएंगे। भारत में रहने वाले व्यक्ति को सेवा निर्यात के लिए अलग से निर्यात घोषणा पत्र जमा नहीं करना होगा। भुगतान की जानकारी अधिकृत बैंक को देना ही घोषणा पत्र जमा करना माना जाएगा। अन्य सेवा निर्यातकों को एक सेवा के बदले 10 लाख रुपये या इसके बराबर विदेशी मुद्रा तक के भुगतान पर यह सुविधा मिलेगी। सेवा आयात के मामले में बैंक को निगरानी प्रणाली में जानकारी तभी दर्ज करनी होगी, जब आयातक भारत में रहने वाला व्यक्ति न हो और बिल या अनुबंध की राशि 10 लाख रुपये से अधिक हो। ऐसे मामलों में बैंक को जानकारी मिलने के पांच कार्य दिवस के भीतर विवरण दर्ज करना होगा।

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