गैर आरएएस अधिकारियों की आईएएस पदोन्नति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 15 दिन में फैसला लेने का आदेश
राजस्थान में गैर आरएएस अधिकारियों को आईएएस पद पर पदोन्नति देने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने की तारीख से 15 दिनों के अंदर कारणयुक्त आदेश पारित करे। मामला वर्ष 2024 की चार रिक्तियों के लिए शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ा है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से चार अधिकारियों का चयन किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की टिप्पणी और निर्णय लंबित होने के कारण उनकी पदोन्नति अटकी हुई है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उसने सरकार को किसी विशेष पक्ष में फैसला लेने के लिए बाध्य नहीं किया है। राज्य सरकार कानून के प्रावधानों के अनुसार इस मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

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