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बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी अब सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों पर, जागरूक भी करेंगे

राजस्थान में सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी अब पढ़ाई और स्कूल प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए भी कानूनी जिम्मेदारी निभानी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से को जारी आदेश में सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में तय जिम्मेदारियां निभाने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार पर लागू की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के प्रधानाचार्य का कार्यक्षेत्र संबंधित ग्राम पंचायत होगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी उस नगर निकाय के संबंधित वार्ड तक रहेगी।

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