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हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से राहत:कहा- शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सांसद हनुमान बेनीवाल को नागौर के कुचेरा थाने में दर्ज एफआईआर पर अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जज फरजंद अली की एकलपीठ ने बेनीवाल की याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा- शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है और सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है। मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुचेरा में हुई एक राजनीतिक सभा से जुड़ा है। इसमें निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप है।

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