एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर 4 सप्ताह में निर्णय लें, वरना मुख्य सचिव को होना पड़ेगा पेश| SBT News
राजस्थान में वकीलों की सुरक्षा से जुड़े एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में फैसला नहीं होने पर राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर देरी का कारण बताना होगा। यह मामला मई 2025 से लंबित है। हाईकोर्ट ने मामले में जल्द कार्रवाई करने की आवश्यकता जताई है। अब सबकी नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर रहेगी। 👉 वकीलों की सुरक्षा और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर हाईकोर्ट के निर्देशों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें। 👍 वीडियो को Like करें 💬 Comment में अपनी राय जरूर दें 📤 वीडियो को Share करें 🔔 SBT News को Subscribe करें और Bell Icon दबाना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें: Facebook : https://ift.tt/aGl6znq Instagram : https://ift.tt/pAnqKXS Contact for News & Ads: sbtnews.in@gmail.com 👉 अब ताज़ा और सबसे भरोसेमंद राजस्थान की बड़ी खबरें – सिर्फ SBT News पर! 🔔 चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई खबर मिस न हो। #SBTNews #RajasthanNews #HindiNews #LatestNews #SandhyaBorderTimes #SriGanganagar#RajasthanHighCourt #AdvocatesProtectionBill #RajasthanNews #LawyersSafety #HighCourtNews #LegalNews #RajasthanGovernment #Advocates #CourtOrder #SBTNews
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