बहू की सैलरी से 25 प्रतिशत सास को मिलेगा:हाईकोर्ट ने बिजली निगम को दिए कटौती के आदेश
पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पत्नी की सैलरी से 25 प्रतिशत राशि सास के बैंक अकाउंट में जमा की जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को यह आदेश सास-ससुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
बेटे की मौत के बाद सास-ससुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर बहू को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। लेकिन नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही बहू ने घर छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। सास-ससुर को सहारा देना भी बंद कर दिया।

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