बिना अनुमति निजी भवनों पर नहीं लगा सकेंगे चुनावी पोस्टर-बैनर
श्रीगंगानगर में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवार या अन्य निजी संपत्ति पर बिना अनुमति चुनाव चिन्ह, झंडे, पोस्टर, नारे अथवा बैनर नहीं लगा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि सरकारी अथवा स्थानीय निकाय कर्मचारियों को निर्वाचन या चुनाव प्रचार कार्य में शामिल नहीं किया जा सकेगा। मतदान से एक दिन पूर्व और मतदान के दिन शराब की खरीद, पेशकश अथवा वितरण पर भी रोक रहेगी।

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