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वंदे मातरम् न गाना क्या दंडनीय अपराध है, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर विचार करने से इनकार कर दिया कि क्या राष्ट्रीय गीत को दो स्टैंजा तक सीमित रखा जाए या छह स्टैंजा तक बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया कि क्या इसे न गाने को दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने बिजो इमैनुएल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस मामले में तय किया गया कानून कि राष्ट्रगान न गाने के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता अभी भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पीआईएल पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

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