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कार में मौत का मतलब हमेशा 'एक्सीडेंट' नहीं: सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सिर्फ किसी जुर्म या घटना के वक्त कार का वहां मौजूद होना क्लेम पाने के लिए काफी नहीं है. मुआवजा तभी मिलेगा जब यह साबित हो जाए कि मौत या चोट का सीधा ताल्लुक गाड़ी के इस्तेमाल से था.
आनंद नामक एक शख्?स की मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. आनंद अपने एक जानकार दलीप की कार में बैठकर गया था. तीन दिन बाद उसकी मौत की खबर उसके घरवालों को लगी. आनंद के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कार में सफर के दौरान ही उसकी हत्या की गई है. 

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