फसल बीमा पॉलिसियों का अनुमोदन जांच के बाद ही किया जाएगा -नए दिशा-निर्देश जारी
राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसियों के अनुमोदन से पहले सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश खरीफ 2026 से लागू होंगे। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि गैर-ऋणी किसानों की फसल बीमा पॉलिसियों का सत्यापन निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिसूचित बीमा कंपनी का होगा।
उन्होंने बताया कि ऋणी किसानों की पॉलिसी सृजित करते समय किसानों की सहमति नहीं लेने तथा वास्तविक बोई गई फसल का बीमित फसल से मिलान न होने के कारण क्लेम भुगतान के समय विवाद उत्पन्न होते हैं। इसका समाधान पॉलिसी अनुमोदन के समय ही फसल का सत्यापन करके किया जानना आवश्यक है।

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