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हाईकोर्ट ने 468 अफसर-कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक


राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अलग-अलग विभागों में किए गए 468 अफसर, कर्मचारियों, स्कूल व्याख्याताओं और शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। यह रोक 15 दिन तक प्रभावी रहेगी। हाईकोर्ट ने याचिकाकिर्ता अफसर कर्मचारियों के मामले में विभागों को 15 दिन में सुनवाई करके उनके तबादलों पर मेरिट के आधार पर उनकी आपत्तियों का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं, तब तक पहले किए तबादलों पर रोक रहेगी। 
जस्टिस समीर जैन की अदालत ने डॉ महेश मीणा और 468 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिए हैं। तबादलों पर रोक का आदेश केवल याचिकाकर्ताओं पर ही लागू होगा।

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