राजस्थान के सरकारी स्कूलों की मरम्मत पर हाईकोर्ट की नजर, जिला परिषदों से कहा जरा एमपी-एमएलए फंड का हिसाब दो
राजस्थान में सरकारी स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत में चल रही सुओमोटो जनहित याचिका के तहत अब राज्य सरकार से स्कूलों की मरम्मत, निर्माण और जनप्रतिनिधियों के फंड से हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्योरा मांगा गया है. इसके बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी जिला परिषदों को निर्देश जारी करते हुए सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कई जगह जर्जर इमारतें विद्यार्थियों के लिए खतरा बनी हुई हैं.
रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि किन विद्यालयों में मरम्मत, नए भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, छत, शौचालय या अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए राशि स्वीकृत हुई, कितनी राशि जारी की गई और कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है.

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