राजस्थान में जोजरी नदी के दायरे में 100 मीटर तक निर्माण पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहे गंभीर नुकसान को देखते हुए नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के नए निर्माण या विकास कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए आज 24 अगस्त को यह अंतरिम आदेश जारी किया है।
अदालत के निर्देश दिए, पर्यावरण को हो रहे गंभीर नुकसान को देखते हुए, यह ज़रूरी है कि हाई फ्लड लाइन और जरूरी इकोलॉजिकल बफर जोन तय करने और उनकी सीमाएं निर्धारित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी होने तक, नदी के इकोसिस्टम की ठीक से सुरक्षा के लिए एक अंतरिम सुरक्षा दायरा बनाया जाए.

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