वकीलों पर सोशल मीडिया आचार संहिता लागू:कोर्ट परिसर में नहीं बना सकेंगे रील-मीम
राजस्थान में वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी सोशल मीडिया आचार संहिता को राजस्थान में भी सख्ती से लागू किया गया है। अब वकीलों के सोशल मीडिया पर रील बनाने, अदालत की कार्रवाई रिकॉर्ड करने या अपनी पहचान का इस्तेमाल व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए करने पर रोक रहेगी।
राजस्थान बार काउंसिल ने प्रदेश के सभी अभिभाषक संघों (वकील संगठनों) को इसके कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वकीलों के खिलाफ अब एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत सिंह अड़सेला ने बताया कि नई गाइडलाइन सभी वकीलों को भेज दी गई है।

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