राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के बदले नियम
सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों के बीच अब यातायात नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों को राहत नहीं मिलेगी। अब तक राजस्थान में गंभीर यातायात अपराध पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित (सस्पेंड) किया जाता था और अवधि पूरी होते ही वह स्वत: बहाल हो जाता था लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब लाइसेंस अपने आप बहाल नहीं होगा। उसे केंद्रीय पोर्टल सारथी पर ब्लैकलिस्ट रखा जाएगा। लाइसेंस बहाली के लिए चालक को रिफ्रेशर ट्रेनिंग पूरी कर उसका प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

No comments