अब कोई भी प्राइवेट कंपनी खोल सकेगी मेडिकल कॉलेज - राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किया नियमों में बदलाव
मेडिकल कॉलेज खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी हृरूष्ट ने अपने नियम में बदलाव किया है। पहंले सिर्फ सेक्शन-8 वाली नॉन-प्रॉफिट कंपनियों को ही मेडिकल कॉलेज खोलने की इजाजत थी।
अब कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी किसी भी कंपनी को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। सेक्शन-8 कंपनी नॉट-प्रॉफिट होती है। इसमें कमाई का बचा हुआ पैसा सिर्फ चैरिटी या संस्थान के विकास में ही लगाया जा सकता है, मुनाफे के तौर पर नहीं निकाला जा सकता।

No comments