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दो मुकदमों के आधार पर किसी को गुंडा नहीं घोषित किया जा सकता- हाई कोर्ट


इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल दो आपराधिक मुकदमों में नाम आने के आधार पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित करने के लिए उसका आदतन अपराधी होना आवश्यक है। एक या दो मामलों में संलिप्तता मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह व्यक्ति समाज के लिए स्थायी खतरा है। यह फैसला न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राहुल उर्फ राहुल सरोज की याचिका स्वीकार करते हुए पारित किया है। 

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