पार्षद चुनाव लडऩा है तो जमा कराना होगा यूडी टैक्स, नो ड्यूज सर्टिफिकेट होगा जरूरी
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव लडऩे की तैयारी कर रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब पार्षद का चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने घर का बकाया नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) और नगर निगम का अन्य कोई बकाया जमा कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें चुनाव लडऩे के लिए जरूरी नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलेगा।
यदि किसी व्यक्ति पर यूडी टैक्स या नगर निगम का कोई अन्य बकाया है तो उसका नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में वह चुनाव लडऩे के लिए जरूरी पात्रता पूरी नहीं कर पाएगा।

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