आसाराम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत: अब करना होगा सरेंडर
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने आज बुधवार को आसाराम की सजा पर बड़ीसजा सुनाते हुए नाबालिग से यौन उत्पीडऩ मामले में दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने यह निर्णय सुनाया। वहीं, मामले में सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद को अदालत ने बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे आसाराम को अब सरेंडर करना होगा।

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