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राजस्थान में बजरी संकट बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई तक लगाई नई खदानों से खनन पर रोक


सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सभी माइनिंग लीज धारकों और एलओआई धारकों की खनन गतिविधियों पर 20 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एलओआई धारकों के वकील ने अदालत से आवंटन यथावत रखने की मांग की। उनका तर्क था कि वे केवल एलओआई धारक है और माइनिंग नहीं कर रहे हैं। वहीं माइनिंग लीज धारकों के वकील ने दलील दी कि हम केवल एलओआई धारक नहीं है, बल्कि पिछले छह महीनों से बाकायदा खदानें चला रहे हैं। 

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