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भर्ती परीक्षा में 0 अंक लाने वालों को भी सरकारी नौकरी! राजस्थान हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट रद्द की


राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में कई श्रेणियों की जारी मेरिट सूची को रद्द कर दिया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन कैटेगरी की मेरिट सूची निरस्त कर दी, जिनमें कटऑफ शून्य रही थीं. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही पद चतुर्थ श्रेणी का हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक 'बेसिक स्टैंडर्डÓ बनाए रखना जरूरी है. 
अदालत ने आदेश में कहा कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम अंक निर्धारित करना आवश्यक है. न्यूनतम योग्यता या अंक तय किए बिना भर्ती करना असंवैधानिक माना जाएगा.

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