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हाईवे और जयपुर के प्रमुख हिस्सों को जोड़ने वाले मार्गों से हटाओ अतिक्रमण


हाईकोर्ट ने जयपुर शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा को निर्देश दिए है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर हुए अतिक्रमणों कों चिह्नित किया जाए। इसके साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों व आसपास की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने विजय कुमार की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। यह याचिका जयपुर स्थित सिरसी रोड पर अतिक्रमण से संबंधित है। 

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