कर्मचारी की मृत्यु के समय परिवार का हिस्सा रहे सदस्य ही पा सकते हैं अनुकंपा नियुक्ति: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जो सदस्य उसके परिवार का हिस्सा होते हैं, वही अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर सकते हैं।
अदालत ने कहा कि बाद में विवाह या अन्य परिस्थितियों के आधार पर परिवार में शामिल हुए व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता।न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने दीपिका तिवारी की विशेष अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

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