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दहेज देने की बात स्वीकार करने मात्र से पत्नी के परिवार पर नहीं चलेगा केसÓ- सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामलों में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी अपनी शिकायत में लिखती है कि उसने दहेज दिया था, तो सिर्फ इस आधार पर उसके या उसके परिवार के खिलाफ दहेज देने का केस नहीं चलाया जा सकता है।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दहेज अधिनियम की धारा 3 के तहत दहेज देने के अपराध के लिए पत्नी के परिवार के खिलाफ अलग से स्नढ्ढक्र दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि दहेज देने के स्वतंत्र और ठोस सबूत हों, जो केवल शिकायत या बयानों से अलग हों, तब दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई संभल है।

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