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आवारा कुत्तों को पकडऩे और हटाने में कोई बाधा डाले तो एफआईआर करवाएं : हाईकोर्ट


राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने श्रीगंगानगर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि शहर के संबंधित क्षेत्रों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को पकडकऱ हटाने के लिए आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएं।
यह आदेश जस्टिस कुलदीप माथुर की बैंच ने एसबी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3116/2026 की सुनवाई के दौरान 6 अप्रैल 2026 को दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारी जब भी आवारा कुत्तों को पकडऩे का प्रयास करते हैं, तो कई बार स्थानीय निवासी बाधा उत्पन्न करते हैं और कार्य में रुकावट डालते हैं।

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