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3 साल से रिव्यू-डीपीसी नहीं करवाने पर हाईकोर्ट की फटकार




राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं करवाने के मामले में सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस रेखा बोराणा की कोर्ट ने 12 मार्च को अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये को स्पष्ट रूप से लापरवाही पूर्ण माना है।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि 25 मार्च तक आदेश की मूल भावना के अनुरूप पालना रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है, तो शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

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