आरटीओ जयपुर की वाहन स्वामियों को कड़ी चेतावनी
परिवहन कार्यालय जयपुर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मोटरयान कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया कर जल्द जमा करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक अप्रेल के बाद विशेष जांच और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बकाया मिलने पर मौके पर कार्रवाई होगी।
अधिनियम की धारा 11 के तहत दोषी पाए जाने पर वार्षिक कर की राशि का न्यूनतम दो गुना से लेकर अधिकतम पांच गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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