किसी का भरोसा तोडऩा भी अपराध है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.कोर्ट ने इस दौरान के महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की, जिसमें जस्टिस गिरीश कठपालिया की बेंच ने जमानत रोकने के लिए सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि रिश्ते में भरोसा टूटने को भी बड़ी वजह बताया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर रोक लगाते हुए कहा कि यह सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है बल्कि यह उस भरोसे के टूटने का भी केस है, जिसमें रेप पीडि़ता आरोपी को अपना भाई मानती थी.

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