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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सख्ती, बिल्डर को निर्माण से पहले बताना होगा कितना मलबा निकलेगा


दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक अप्रेल से सख्ती कर दी है। खासकर मलबे से उडऩे वाली धूल को लेकर आयोग ने सख्ती दिखाई है। इसमें नगर निगम को भी पाबंद किया गया है।
आयोग के निर्देशानुसार हर पांच किमी पर नगर निगम को एक कचरा संग्रहण केंद्र बनाना होगा, जहां निर्माण और तोडफ़ोड़ से निकला मलबा जमा किया जाएगा। यही नहीं 200 वर्गमीटर से बड़े भूखंड पर निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले बिल्डर को यह बताना होगा कि वहां से कितनी मात्रा में मलबा निकलेगा। यही नहीं निर्माण से पहले यह मलबा जमा करवाकर इसकी रसीद भी लेनी होगी।

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