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1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पूरा ढांचा


छह दशकों से चले आ रहे आयकर अधिनियम 1961 की विदाई 1 अप्रैल को हो जाएगी और उसकी जगह आयकर अधिनियम 2025 ले लेगा. यह केवल नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि इससे निवेश, खर्च, बचत और टैक्स फाइलिंग के तरीकों में बदलाव हो जाएगा. नया कानून प्रत्यक्ष कर ढांचे में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बदलाव लाएगा, जिसका सीधा असर देश के करोड़ों करदाताओं की जेब पर पड़ेगा. नया टैक्स कानून लागू होने से स्रोत टीसीएस की दरों में कमी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा में बढ़ोतरी सहित कई बदलाव होंगे.

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