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'आपसी सहमति से तलाक पर फैमिली कोर्ट रोक नहीं लगा सकताÓ: राजस्थान हाईकोर्ट


राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े एक अहम और नजीर बनने वाले फैसले में आपसी सहमति से हुए मुबारात को पूरी तरह वैध तलाक घोषित किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब मुस्लिम पति-पत्नी दोनों तलाक पर सहमत हों, तो फैमिली कोर्ट को तकनीकी आधार पर विवाह विच्छेद से इनकार नहीं करना चाहिए। 
यह मामला फैमिली कोर्ट, मेड़ता के उस आदेश से जुड़ा था, जिसमें पत्नी की तलाक याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि तलाक की प्रक्रिया में दो गवाहों की उपस्थिति सिद्ध नहीं है और क्रूरता के ठोस प्रमाण पेश नहीं किए गए। इस आदेश को पत्नी ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

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